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FAQ

Frequently Asked Questions ...

1.अनुसुचित जाति / अनुसुचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृति इस योजना के अर्न्तगत दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृति निम्न मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है :

    छात्रवृति के लिए पात्रता :
  • उत्तराखण्ड राज्य का निवासी छात्र/छात्रा राज्य अथवा राज्य से बाहर में संचालित मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय/तकनीकी/चिकित्सकीय /प्रबन्धन संस्थान में संस्थागत छात्र के रुप में अध्ययनरत हो।
  • छात्र /छात्रा का विगत वर्ष की कक्षा में उतीर्ण रहा/रही हो ।
  • छात्र /छात्रा द्वारा वर्तमान कोर्स से पूर्व कोई व्यवसायिक कोर्स न किया हो।
  • छात्र/छात्रा को किसी अन्य प्रकार की छात्रवृति प्राप्त न हो रही हों।
  • छात्रवृति उन छात्र/छात्राओं को अनुमन्य होगी जिनके माता-पिता /अभिभावकों की वार्षिक आय रु. 250000/- (रु. दो लाख पचास हजार )अनुसूचित जाति छात्रों के लिए तथा रु. 200000/- (रु. दो लाख)अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए, तक हो ।
  • छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों को अपने संस्थान में ही आवेदन करना है ।
  • छात्रवृति हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि 15 दिसंबर  तथा नये प्रवेश की स्थिति में 31 जुलाई निर्धारित की गयी है।जिन पाठयक्रमों में प्रवेश 30 सितम्बर के बाद हो वहां प्रवेश के एक माह के भीतर आवेदन करना होगा।
  • प्रदेश से बाहर अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं को सम्बन्धित संस्था के पत्र के साथ आवेदन-पत्र अपने निवास के जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी, को दिनांक 30 नवम्बर तक प्रेषित करने होंगे।
  • प्रत्येक विद्यालय स्तर पर छात्रवृति की स्वीकृति हेतु समिति गठित है। छात्रवृति स्वीकृति समिति समस्त पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृति स्वीकृति प्रदान कर छात्रवृति स्वीकृति सूची तथा संबंधित कोर्स के लिए विष्वविद्यालय /संबंधित कोर्स के लिए शासन द्वारा निर्धारित नान-रिफन्डेबुल फीस का विवरण सहित मॉग पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था है।
  • प्रदेश से बाहर स्थित विष्वविद्यालयों/संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं छात्रवृति का आवेदन अपने संस्था में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर निर्धारित है। छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के अनुसार यदि निर्धारित मानकों के अनुरुप छात्रवृति अनुमन्य है तो संबंधित संस्थान अपने स्तर से अनुसार छात्रवृति का फार्म उस जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित करेंगें जिस जिले का छात्र निवासी है।
  • छात्रवृति हेतु पात्र होने के लिए पात्र होने की स्थिति में संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृति तथा शुल्क की धनराशि संबंधित छात्र/छात्रा के नाम से संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक के सी०बी०एस० एकाउन्ट में स्थानान्तरित करने की व्यवस्था है।
  • यह छात्रवृति भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।
  • छात्रवृति केवल प्रवेश की तिथि से पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा के माह तक (पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश माह की 20 तारीख के बाद हुआ है तो छात्रवृति अगले माह से अनुमन्य होगी)

अनुसूचित जाति / अनुसूचित  जनजाति के दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृति निम्न दरों एंव मानकों के आधार पर दी जाती हैः-

(दिनांक 01.07.2010 से प्रभावी)

छात्रवृति के मानक

अवधि

(अधिकतम)

पाठ्यक्रम



दर प्रतिमाह

माता- पिता की वार्षिक आय सीमा

हास्टलर

डेस्कालर

समूह -1

औषधि (एलोपैथिक भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियों)इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु- चिकित्सा एवं सम्बद्व विज्ञान, प्रबन्धन, बिजनेस, वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्पयूटर अनुप्रयोग/विज्ञान वाणिज्यिक पायलट लाईसेन्स (हैलीकाप्टर पायलट तथा मल्टी इंजन रेटिग पाठ्यक्रम में डिग्री तथा स्नात्कोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम) (एम.फिल, पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान)।

रू. 1200

रु.530

रु.2.50 लाख तक अनुसूचित जाति छात्रों के लिए  

रु.2.50 लाख तक अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए

 

प्रवेश की तिथि से पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा के माह तक (पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश माह की 20 तारीख के बाद हुआ है तो अगले माह से छात्रवृति अनुमन्य होगी)

 समूह -2

समूह 1 में शामिल न किये गये अन्य व्यावसायिक तथा तकनीकी स्नातक तथा स्नात्कोत्तर(एम.फिल, पी.एच.डी.तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान) स्तरीय पाठ्यक्रम। सी.ए./आई.सी.डब्लू ए/सी एस आदि पाठ्क्रम। सभी स्नात्कोत्तर, स्नातक स्तरीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सभी प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम

रू.820

रु.530

समूह - 3

स्नातक या इससे अधिक के डिग्री के सभी अन्य पाठ्यक्रम (जो समूह एक तथा 2 में शामिल नहीं किये गये है)

रू.570

रु.300

समूह - 4

समूह 2 या 3 में शामिल न किये गये 10+2 पद्धति में कक्षा 11 तथा 12 और इन्टरमीडिएट परीक्षा  जैसे ग्रेज्युएशन करने से पूर्व के सभी दशमोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम। आई.टी.आई पाठ्यक्रम अन्य व्यवसायिक पाठ्क्रम (यदि पाठ्क्रम में पढने के लिए न्यून्तम अपेक्षित आर्हता कम से कम  मेट्रिकुलेशंन हो)

 

 

 

रू.380



रु.230

पिछड़ी जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृति निम्न दरों एंव मानकों के अनुसार प्रदान की जाती हैः-(दिनांक 01.07.2011 से प्रभावी)

छात्रवृति के मानक

अवधि

(अधिकतम)

पाठ्यक्रम

दर प्रतिमाह

माता-पिता की वार्षिक आय सीमा    

हास्टलर

  डेस्का-लर

समूह -1

मेडिकल,इन्जीनियर डिग्री स्तर,स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक अध्ययन शोध

रू. 750/-

रु.350/-

अधिकतम रुपये 1.00 लाख(रू एक लाख)  तक वार्षिक आय।

प्रवेश की तिथि से पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा के माह तक (पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में  प्रवेश माह की 20 तारीख के बाद हुआ है तो अगले माह से छात्रवृति अनुमन्य होगी )  

समूह -2

विधि उपाधि,पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, स्नात्तकोत्तर डिप्लोमा तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

 

रू.510/-

 

रु.335/-

समूह -3

स्नातक द्धितीय एंव तृतीय वर्ष सामान्य पाठ्यक्रम

 

रू.260/-


रु.160/-

समूह -4

डिप्लोमा,इंजीनियर,चिकित्सा, भोजन प्रबन्ध,नर्सिग एंव फार्मेसी में उपाधि

रु. 400/-

रु.210/-

Source : Social Welfare Department, Uttarakhand, Last Updated on - 21-Nov-2024