सामान्य प्रश्न
सामान्य
पूछे जाने वाले प्रश्न :
प्रश्न १. गौरादेवी कन्याधन योजना के अंतर्गत एक परिवार
की कितनी पुत्रियों के लिए लाभ दिया जाता हैं
?
उत्तर १. एक परिवार
(एक दम्पति)
की अधिकतम दो
पुत्रियों को ही योजना का लाभ मिल सकता है।
प्रश्न २
.
गौरादेवी
कन्याधन योजना के अन्तर्गत किस प्रकार बालिका को योजना का लाभ प्रदान किया जाता हैः-
उत्तर २. योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे निवास
कर रहे समस्त परिवारों की बालिकाओं एंव अनुसूचित जाति की बालिकाओं द्वारा इण्टरमीडिएट
परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बालिका को उसके नाम से रू०
50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की जाती है।
प्रश्न ३. योजना के अन्तर्गत किस तरह की बालिका पात्र
होगीः-
उत्तर ३. (क) योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग
, अनुसूचित जनजाति वर्ग एंव सामान्य जाति वर्ग की ऐसी बालिका
पात्र होगी,
जिसने
राज्य में स्थित केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा
मान्यता प्राप्त बोर्ड के अधीन किसी विद्यालय से इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
की हो। योजना के अन्तर्गत संस्थागत तथा व्यक्तिगत दोनों ही प्रकार की बालिकायें पात्र
होगी,
परन्तु व्यक्तिगत
छात्रा के मामले में छात्रा अविवाहित होनी चाहिए तथा उसकी आयु अनुदान स्वीकृत होने
के वर्ष की 01
जुलाई
को 25
वर्ष
से अधिक नही होनी चाहिए । (ख) पूर्ण कालिक/
अंश
कालिक रूप से सेवायोजित छात्रा इस सुविधा हेतु
पात्र नही होगी ।
प्रश्न ४. योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु छात्रा के
माता/पिता तथा अभिभावक की वार्षिक आय क्या होनी
चाहिएः-
उत्तर ४. गौरादेवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत ग्रामीण/ शहरी क्षेत्र में बी.पी.एल. क्रमॉक अंकित अथवा ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय
15976/- के आय प्रमाण पत्र तथा शहरी क्षेत्र में रूपये
21206/-
की वार्षिक
आय प्रमाण पत्र जो राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी जिसका स्तर तहसीलदार से कम न हो।
(यदि बी०पी०एल० श्रेणी के हों तो आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता
नही होगी ।)
प्रश्न
५.
गौरादेवी
कन्याधन योजना के आवेदन पत्र कहॉ से प्राप्त किये जायगें।
उत्तर ५. गौरादेवी कन्याधन योजना के आवेदन पत्र संबंधित
विद्यालय जहॉ से बालिका द्वारा इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हों, संबंधित जिले के जिला
प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय,संबंधित विकास खण्ड
अधिकारी कार्यालय में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी से निशुल्क प्राप्त किये जा
सकते है।
प्रश्न
६.
आवेदन
पत्र के साथ क्या-क्या प्रमाण पत्र संलग्न करने आवश्यक हैः-
उत्तर ६. आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र अनिवार्य
रूप से संलग्न किये जायेगे-(1) छात्रा की तीन फोटो
(2) आई.डी (3)
परिवार
रजिस्टर की नकल (4)
इन्टरमीडिएट
उत्तीर्ण अकंतालिका (5)
आयु
सम्बन्धी प्रमाण-पत्र( हाईस्कूल उत्तीर्ण अंक तालिका के अनुसार) (6)
बी.पी.एल.क्रमॉक/आय प्रमाण पत्र ।
प्रश्न ७. गौरादेवी कन्याधन योजना के अंतर्गत लाभ किस प्रकार दिया जायेगा
|
उत्तर ७. गौरादेवी कन्याधन योजना के अंतर्गत, धनराशि स्वीकृति होने के उपरान्त लाभार्थी के नाम से कोर बैंकिंग बैंक
शाखा में 3-5
साल की
50,000 की फिक्स्ड डिपॉजिट बनवाई जाएगी
|
प्रश्न ८. छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया क्या है
?
उत्तर ८. छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन पत्र का प्रारूप
भरने के बाद ,
अनिवार्य दस्तावेज
के साथ अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करेंगे
|
प्रश्न ९. छात्रवृत्ति आवेदन पत्र की वर्तमान स्थिति
कैसे जाने ?
उत्तर ९. वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर ‘आवेदन की वर्तमान स्थिति’
लिंक पर क्लिक करे
| पूछे जाने पर छात्रवृत्ति आवेदन पंजीकरण के समय प्राप्त हुआ
छात्र आवेदन संख्या दर्ज करे |
प्रश्न १०. आय प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि क्या है?
उत्तर १०. आय प्रमाण पत्र वर्तमान वर्ष का होने चाहिए
एवं ६ माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
| केवल तहसीलदार द्वारा प्रमाणित आय पत्र ही मान्य होगा
|
प्रश्न ११. छात्रवृत्ति आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त
कैसे किया जाये
?
उत्तर ११. छात्रवृत्ति आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त
करने के लिए मुख्य पृष्ठ पर ‘डाउनलोड छात्रवृत्ति आवेदन पत्र प्रारूप’ लिंक पर क्लिक
करे
|
प्रश्न
१२.
योजनान्तर्गत
आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि क्या हैः-
उत्तर १२. गौरादेवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत आवेदन
पत्र जमा करने की अन्तिम निर्धारित तिथि कलैन्डर वर्ष की
30 सितम्बर है। निर्धारित तिथि
30 सितम्बर के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया
जायेगा ।
प्रश्न
१३.
गौरादेवी
कन्याधन योजना के आवेदन पत्र कहॉ जमा किये जायगे।
उत्तर १३. गौरादेवी कन्याधन योजना के आवेदन पत्र संबंधित
विकास खण्ड कार्यालय या सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पास
30 सितम्बर तक जमा किये जा सकते है।
प्रश्न
१४.
प्रदेश
से बाहर के विद्यालयों में अध्ययरत बालिकाओ को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा कि नहीः-
उत्तर १४. जिसने राज्य में स्थित केन्द्र सरकार
/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड के अधीन किसी विद्यालय
से इण्टरमीडिएट या समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो वही बालिका पात्र होगी। प्रदेश से
बाहर अन्य प्रदेशों से इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण बालिका इस प्रदेश से इस योजना के लिए पात्र
नही होगी।
प्रश्न
१५.
योजनान्तर्गत
बालिकाओं का चयन एंव अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया क्या हैः-
उत्तर १५. राज्य स्तर तथा जनपद स्तर पर विज्ञापनों
का प्रकाच्चन कर 30
सितम्बर
तक आवेदन पत्र प्राप्त किये जायगे योजनान्तर्गत बालिकाओं का चयन एंव अनुदान स्वीकृति
हेतु प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक जनपदीय समिति का
गठन किया जायेगा ।
(1)
जिलाधिकारी अध्यक्ष
(2)
मुख्य विकास अधिकारी सदस्य
(3)
जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य
(4)
जिला कार्यक्रम अधिकारी आई०सी०डी०एस० सदस्य
(5)
जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव